Singrauli News : मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सन 2000 में कानून बनाया गया था कि 2001 के बाद 2 बच्चों के पिता को ही नौकरी दी जाएगी और 2001 के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर उन्हें नौकरी से हटाए जाने का प्रावधान लागू किया गया था इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम झोखो में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य तीन बच्चों का पिता है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.
क्या है सरकार का नियम?
दो से अधिक संतान के संबंध में मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र 10 मई 2000 द्वारा मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के उपनियम-4 के उपनियम के तहत तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है। इस संबंध में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
बताते चले की सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 10 जनवरी 2020 को आदेश जारी हुआ था। आदेश के माध्यम से विधानसभा में जानकारी मांगी है कि जनवरी 2001 के बाद तीन संतान वाले कितने कर्मचारी हैं। जिसकी जानकारी सभी विभागों से मांगी गई है। इसमें कुछ विभाग लेटलतीफी कर रहे हैं तो कुछ ने जानकारी भेज दी है। सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों की तीसरी जीवित संतान की जानकारी विभाग प्रमुखों द्वारा आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर एकत्रित किया गया था। ऐसे कर्मचारी जिनकी एक संतान थी और 26 जनवरी 2001 के बाद एक ही समय पर 2 या अधिक संतान का जन्मी हैं तो उसे नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
वही ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम झोखो में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य इंद्र बहादुर सिंह के तीन बच्चे हैं जो 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुए हैं पहला बच्चा जिसका नाम सुमित्रा सिंह है इसकी जन्म तिथि 4 जुलाई 2003 है वही दूसरा बच्चा जिसका नाम सरिता सिंह जन्म तिथि 1 जनवरी 2004 है वहीं तीसरा बच्चा जिसका नाम धीरेंद्र बहादुर सिंह है इसका जन्म 25 अगस्त 2008 को हुआ है. जहाँ इंद्र बहादुर सिंह ने अपनी बेटी सुमित्रा सिंह की समग्र आईडी अपने पिता गेंद लाल सिंह में सम्मिलित करवाया गया है,जबकि आधार कार्ड और मार्कशीट में प्राचार्य इंद्र बहादुर सिंह का नाम दर्ज है, और समग्र आईडी में गेंद लाल सिंह जोकि इंद्र बहादुर सिंह के पिता का नाम दर्ज है. अब ऐसे में प्राचार्य गलत तरीके से सरकार के नियमों का उल्लंघन कर प्राचार्य के पद पर पदस्थ है.
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इनका कहना हैं?
मामला संज्ञान में आया है मामले की जांच कर प्राचार्य के खिलाफ सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर प्राचार्य को उचित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सिंगरौली- चंद्रशेखर शुक्ला
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