MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक शख्स को आपराधिक अवमानना मामले में अनोखी सजा सुनाई है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने शख्स को एक महीने के भीतर देशी प्रजाति के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में उसकी माफी स्वीकार कर ली है। अदालत ने 2 दिसंबर को राहुल साहू के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पर उक्त आदेश जारी किया।
जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी (राहुल साहू) के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हैं कि वह मुरैना जिले के संबलगढ़ क्षेत्र में देशी प्रजाति के 50 पेड़ लगाएगा। पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 4 फीट होनी चाहिए। पेड़ देशी प्रकृति के होने चाहिए।
अदालत ने कहा कि पेड़ों को सब डिविजनल ऑफिसर (वन) संबलगढ़ के निर्देशन में लगाया जाएगा। पेड़ एक महीने की अवधि के भीतर लगाए जाएंगे। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) संबलगढ़ से प्राप्त अवमानना की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश जारी किया।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उसने 15 अक्टूबर 2024 को अपना हलफनामा दायर किया है। इसमें उसका कहना है कि वह एक अर्ध-साक्षर है और केवल कक्षा 10 तक पढ़ाई की है। उसे कानूनी प्रक्रियाओं का सीमित ज्ञान है। ऐसे में उसको अदालती कार्यवाही की मर्यादा का भान नहीं है।