Singrauli News : शहर में सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, शहर के मुख्य मार्गों पर प्रातः 8-00 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लागू किया गया है। इसके तहत यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में, दिनांक 06 मार्च, 2025 को एक भारी वाहन (हाईवे वाहन) को थाना तिराहा रास्ते से मांजन मोड़ की ओर जाते हुए रोका गया। जब चालक से पूछताछ की गई कि शहर में में नो एंट्री के नियम के बावजूद वह किस मार्ग से अंदर आया, तो चालक ने बताया कि वह बलियारी और अंबेडकर चौक होते हुए मांजन मोड़ की ओर जा रहा था। वाहन में फ्लाई ऐश (राख) भरा हुआ था। इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और वाहन को न्यायालय रहा।
में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत वाहन के चालक पर 95,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा करने के बाद ही वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया गया।
यातायात पुलिस की अन्य कार्यवाही
वर्ष 2025 में 15 मार्च तक, यातायात पुलिस द्वारा नो एंट्री नियम का उल्लंघन करने वाले 24 वाहनों पर कुल 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 27 चालकों पर कुल 2,67,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को सिफारिश भेजी गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी यातायात, सउनि सुरेश शुक्ला, शिवेंद्र सिंह, प्रआर उमेश बागरी, आर प्रवेश तिवारी, आर रूपेश और समस्त यातायात स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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