Singrauli News : पति की हत्या के मामले में पत्नी को हुई उम्रकैद की सजा

Vikash Kumar Yadav
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Singrauli News : अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने माड़ा थाना क्षेत्र में हत्या एवं साक्ष्य छिपाने के एक चर्चित मामले में मृतक के परिजनों के कथन सहित तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रीता सिंह को दोषी पाया है। दोषी पाये जाने पर उसे आजीवन कारावास सहित अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश आत्माराम टांक के न्यायालय ने हत्याभियुक्त रीता सिंह गोड़ को भादंसं की धारा 302 के अतंर्गत आजीवन कारावास सहित 5 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का दंडादेश पारित किया है। न्यायालय ने अभियुक्त को भादंसं की धारा 201 के तहत भी 2 वर्ष के कारावास सहित 1 हजार रूपये के के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय ने इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य अभाव में बरी किये जाने का निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने फैसले में आदेशित किया है कि अभियुक्त को दी गई मूल कारावास की सजायें साथ-साथ भुगताई जायें।

चरित्र पर संदेह के कारण प्रताड़ित करता था पति

माड़ा थाना क्षेत्र के हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के उक्त मामले में पुलिस विवेचना के दौरान परिजनों के कथन व अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी रीता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह टूट गयी। आरोपी ने घटना करना स्वीकार कर लिया और घटना में प्रयुक्त वस्तुएं बरामद करवा दीं। पुलिस ने रीता एवं धर्मपाल सिंह गोड़ के विरूद्ध भादंसं की धारा 302, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफतार कर लिया था। पुलिस ने मयचालान आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था।

हत्या के बाद खेत में फेंक दिया था शव

गौरतलब है कि माड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम छतकरम निवासी सीताशरण सिंह गोड़ की गला दबाकर हत्या के पश्चात शव को खेत में फेंकने की जानकारी मिली थी। 19 मई 2021 के इस घटना पश्चात पुलिस ने विवेचना के दरम्यान आरोपी रीता सिंह गोड़ एवं धर्मपाल सिंह गोड़ को मामले में आरोपित किया था। न्यायालय में माड़ा थाना क्षेत्र के उक्त हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजीव सिंह ने तार्किक ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय का ध्यान मामले की गंभीरता की ओर आकृष्ट कराते हुये आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग की थी।

मृतक के पुत्र ने दी थी सूचना

सुबह खेत में पड़े शव की जानकारी गांव के एक व्यक्ति ने मृतक के पुत्र मुलायम सिंह गोड़ को दी थी। शव को देखते ही मुलायम सिंह ने उसे पहचान लिया। मुलायम सिंह ने तत्काल पुलिस थाना माड़ा पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पीएम रिपोर्ट में चिकित्सक ने उल्लेख किया था कि गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश शुरू की। जिला पुलिस ने इस मामले को चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण के श्रेणी में दर्ज करते हुये पुलिस को आवश्यक निर्देश थे।

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