नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित बैठक में कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग दवाओं की फैक्ट्री से लेकर वितरण होने तक कोड नम्बर से ट्रैकिंग की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू कर रहा है। नशीली दवाओं तथा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने तथा 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दवा विक्रेता नशीली दवाओं की बिक्री किसी भी रूप में न करें। यदि कोई नशे का आदी व्यक्ति है तो प्रशासन उसके पुनर्वास के पूरे प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्तियों की सूचना पुलिस अथवा सामाजिक न्याय विभाग को अवश्य दें।
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