Singrauli News : जिला कलेक्टर के द्वारा हल्का पटवारी कनई शांति वर्मा को वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों का अभिलेखों में अमल न करने के संबंध में तहसीलादार बरगवां के प्रस्ताव पर निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर के द्वारा तथ्यों पर विचार किए बिना ही तहसीलदार के प्रतिवेदन को पर्याप्त आधार मान लिया है। जबकि मामले में तहसीलदार बरगवां के द्वारा सीएम राइज के 4 किता वाले रकबे के एक किता को अपनी आईडी से अप्रूव नहीं किए जाने के कारण हल्का पटवारी के द्वारा कार्य को संपादित नहीं किया जा सका है।
इस संबंध में हल्का पटवारी कनई ने तहसीलदार बरगवां को ग्राम कनई की उक्त संबंधित भूलेख पोर्टल खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था। यह भी बताया गया था कि ग्राम कनई की आराजी क्रमांक 1205/2, 1290/4/1, 1290/4/2 और 2033/7 का नक्शा तर्मीम नामांतरण व बंटवारा का आदेश न्यायालय तहसीलदार बरगवां से हो गया है। आदेश का अमल मूल नक्शे में कर दिया गया है किन्तु भूलेख पोर्टल में अमल के दौरान खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं पाई गयी है। ऑनलाइन नक्शे में पूर्व से ही उक्त आराजियों के बटांक बन गये हैं और वही खसरे में भी बटांक करने के लिए पुनः दिख रहे हैं। अतः भूलेख पोर्टल के आदेश का अमल किए जाने हेतु तहसीलदार आईडी से नक्शे का विलय किया जाना होगा।
यह भी कहा गया कि यदि तीन आराजी पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है लेकिन एक किता पर ही कार्रवाई पूरी नहीं होने का कारण जानना जरूरी नहीं समझा गया। जिसके लिए हल्का पटवारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने अपनी कमी को छिपाने के आशय से कलेक्टर महोदय को वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश का अमल नहीं करने और स्वेच्छाचारिता का प्रतिवेदन किया गया है। मामले पर पुनः संज्ञान लिए जाने से तथ्य सामने आ सकते हैं।