Singrauli News : हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

Vikash Kumar Yadav
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Singrauli News : सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपी रीता सिंह गोंड को आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला थाना माड़ा में दर्ज हत्या के एक सनसनीखेज मामले से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की।

घटना का विवरण

मामला 18 मई 2021 का है, जब मृतक सीताशरण सिंह गोंड के पुत्र मुलायम सिंह गोंड ने थाना माड़ा में सूचना दी कि उनका परिवार घर पर नहीं था और उनके पिता अकेले घर में थे। 19 मई 2021 को एक व्यक्ति बाल्मीक सिंह ने सूचना दी कि सीताशरण सिंह गोंड अपने खेत के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही माड़ा थाना में मर्ग नंबर 33/21 धारा 174 जा.फौ. के तहत जांच शुरू की गई।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह पाया गया कि मृतक के परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। उसकी पत्नी रीता सिंह पर शक जताया गया, क्योंकि वह अपने पति सीताशरण सिंह गोंड पर जादू टोना करने का आरोप लगाती थी। इसके साथ ही मृतक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शंका जताई थी, जिससे परिवार में आए दिन विवाद होता था।

जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, तो मृतक के गले पर गला घोटने के निशान और पीठ पर चोट के निशान पाए गए। यह देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मृतक की हत्या गला घोंटकर की गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इस आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की।

आरोपी की गिरफ्तारी और सजा

पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि मृतक की पत्नी रीता सिंह और अन्य लोग इस अपराध में शामिल थे। रीता सिंह के बांयी आंख में चोट के निशान थे, जिसे देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वह अपराध में संलिप्त थी। पूछताछ में आरोपी रीता सिंह ने हत्या की घटना को स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त वस्तुएं भी पुलिस ने बरामद की।

आरोपी रीता सिंह और उसके साथी धर्मपाल सिंह के खिलाफ हत्या (धारा 302), साक्ष्य नष्ट करने (धारा 201) और हत्या के प्रयास (धारा 34) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय

इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश श्री आत्माराम टांक, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली द्वारा की गई। उन्होंने सुनवाई के बाद पाया कि आरोपी रीता सिंह गोंड ने हत्या का अपराध किया है। इसके चलते न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस की इस सफलता के बाद सिंगरौली जिले में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की पुलिस की प्रतिबद्धता और दृढ़ता का संदेश मिला है। पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री ने इस मामले में पुलिस टीम की मेहनत की सराहना की और कहा कि “हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि अपराधियों को न्याय मिले और समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।”

पुलिस की भूमिका

इस मामले में पुलिस की भूमिका काफी सराहनीय रही। थाना माड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री रावेन्द्र दिवेदी और उनकी टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। एडीपीओ श्री संजीव सिंह ने भी अदालत में इस मामले की मजबूती से पैरवी की। इस सफलता के पीछे थाना माड़ा की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग है और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।

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