Singrauli News : ह डायल 100 नंबर वाहन में लगे कर्मचारी द्वारा जानकारी मिली कि छोटके पटेल निवासी बढ़नई को टांगी से मारपीट हुई है। जिसे घायल अवस्था में देवसर अस्पताल उपचार के लिए लाया गया है।
उक्त सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक सरनाम सिंह मौके पर अस्पताल देवसर आकर फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 294, 307 ताहि का अपराध पंजीबद्ध किया। 15 नवम्बर 2018 दिन गुरूवार को लगभग 8 बजे सुबह फरियादी छोटके पटेल अपने घर के पास आलू की दहाई -सिंचाई अपनी पत्नी रीता पटेल के साथ कर रहा था। उसी समय उससे उसका छोटा भाई तुलसीदास पटेल घर से टांगी लेकर उसके पास आया और पुरानी रंजिश को लेकर बोला कि बरसात के महीने में उसकी बकरी व मवेशी खेत में घुस जाने की बात को लेकर उसका भाई जो हांथ में टांगी लिया था, गंदी-गंदी गालियां देते हुए हत्या करने की नियत से उसकी गर्दन में टांगी से मारा। जहां गर्दन झुका लिया तो गर्दन के नीचे पीछे तरफ लगी। जिससे काफी खून बहने लगा और वहीं पर गिर गया। उसकी पत्नी रीता पटेल आवाज लगाई तो तुलसीदास पटेल टांगी लेकर भाग गया और उसकी पत्नी हल्ला-गोहर की। जहां फूलचंद पटेल, साहबलाल पटेल, बेलाबाई पटेल तथा अन्य लोग भी आ गये। फिर डायल 100 नंबर गाड़ी को फोन किये तब अस्पताल लाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जियावन के धारा 294, 307 भादवी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। न्यायालय विजय कुमार सोनकर, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवसर द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी तुलसीराम पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बढ़नई के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वही 5 सितम्बर 2023 को समय 11:30 बजे प्रमिला सिंह अपना काम करके वापस घर आ रही थीं। हरिहर सिंह के घर के पास तिराहे पर ग्राम खनुआ नया में जब वह पहुंची तो हरिहर सिंह हाथ में लोहे का धारदार बलुआ से प्रमिला सिंह के साथ मारपीट की। जिससे उन्हें गर्दन में चोटें आईं और खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गई तथा उनकी गर्दन का आधे से ज्यादा हिस्सा कट गया और प्रमिला सिंह की मृत्यु मौके पर हो गई। जहां फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सरई में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 302, 323 भादवि पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनी खेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय दिनेश कुमार शर्मा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवसर द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी हरी सिंह गोंड़ के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।