Singrauli News : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने नागरिक सुरंक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एवं पुलिस अधीक्षक जिला सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किसानों के द्वारा खेतो में अपनी फसल को जंगली जानवारों से बचाने के लिए मेड़ो पर लगी तार फेसिंग में बिजली का करेंट लगा दियें जाने से उसकी चपेट में आने के कारण आम जन एवं जानवारो की मृत्यु होने की दुखद घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही है। एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा किसानों को खेतों के मेड़ो पर अवैधानिक रूप से बिजली का करेंट लगायें जाने से रोकने हेतु प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
जिसके तारतम्य में जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा नागरिक सुरंक्षा संहिता 2023 की धारा 63 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सम्पूर्ण सिंगरौली जिलें की सीमा में कोई भी व्यक्ति फसलो को जंगली जानवारो से बचाने के लिए खेतो की मेड़ो पर अवैधानिक रूप से बिजली का करेंट नही लगायेगा। यह आदेश आज दिनांक 8 नवम्बर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।