Singrauli News : मध्यप्रदेश शासन, गृह अनुभाग विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के जारी आदेश एवं माननीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन, भोपाल के आदेश के पालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड भोपाल के के अनुपालन में “दीपावली पर्व के समय रात्रि 08:00 से 10:00 बजे तक ग्रीन फटाकों का उपयोग ’सिर्फ उन सहरों में किया जा सकता है, जहां विगत वर्ष को माह नवम्बर की स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम अथवा उससे कम श्रेणी की है। विगत वर्ष के माह नवम्बर को दौरान वायु गुणवत्ता सुचकांक कम वाले सभी शहरों में पटाखो पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।
उपरोक्त निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली से जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला सिंगरौली द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला को पत्र के माध्यम से जिले की माह नवम्बर, 2023 की स्थिति में जारी परिवेशीव वायु गुणवता सूचकांक की रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार माह नवम्बर, 2023 की स्थिति में सिंगरौली जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 है।, पुअर दर्शाया गया है। अतएव सिंगरौली जिले में वायु प्रदूषण की अत्यंत खराब स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये गध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के निर्देश के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा 29.10.2024 से दिनांक 12.11.2024 तक “सम्पूर्ण नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रांतर्गत“ समस्त प्रकार के पटाखा का विक्रय, भण्डारण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित गया है।