Singrauli News : कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छा चरिता की गई गई जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।
उक्त घोर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर के द्वारा संबंधित पटवारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये गये। जिसके परिपालन में अपर कलेक्टर के द्वारा अंबिका दास साकेत पटवारी हल्का माड़ा तहसील माड़ा एवं पटवारी हल्का कनई श्रीमती शांति बर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
विदित हो कि पटवारी हल्का माड़ा के अंबिका साकेत के विरूद्ध श्रीमती लीलावाती सोनी पत्नी यज्ञसेन सोनी द्वारा कलेक्टर के समंक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि मै माड़ा की मूल निवासी हू। बूथ ग्राम सर्वेयर भर्ती के लिए ऑन लाईन आवेदन कर सूचना दिये जाने के उपरांत भी पटवारी कें द्वारा स्थानीय युवा युवतियों को प्राथमिकता न देते हुये मनमानी तरीके से अपने पुत्र संतोष कुमार साकेत ग्राम करौटी एवं अपने नाती प्रदीप कुमार जो अन्य ग्राम के है सर्वेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। जॉच उपरांत शिकायत सही पाई गई। जबकि लोकल बूथ भर्ती में स्थानीय युवाक युवतियों का चयन किया जाना था।
वही हल्का पटवारी कनई श्रीमती शांति बर्मा के द्वारा वरिष्ट न्यायालय के आदेशो का अभिलेखो में अमल न करने एवं विधि विरूद्ध तरमीम करने के संबंध में तहसीलदार बरगवा द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के फल स्वारूप निलंबित किया गया है।