Singrauli News : कलेक्टर ने दिवाली त्योहार के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, बिक्री, और सुरक्षा उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने का दिया दिशा-निर्देश - SNEWS MP

Singrauli News : कलेक्टर ने दिवाली त्योहार के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, बिक्री, और सुरक्षा उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने का दिया दिशा-निर्देश

thegyan392@gmail.com
2 Min Read
Singrauli News

Singrauli News : सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने दिवाली त्योहार के दौरान पटाखों के नियमन के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के आदेश के अनुसार निर्देश जारी किए। एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की गई है, जिसके तहत केवल विशिष्ट प्रकार के पटाखों- हरे पटाखे, फुलझड़ी, अनार और मैरून- के उपयोग को रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक अनुमति दी गई है। बेरियम लवण सहित जहरीले रसायनों वाले पटाखों का वितरण, उपयोग और बिक्री, साथ ही उच्च तीव्रता वाले पटाखों का निर्माण और बिक्री पूरे सिंगरौली जिले में सख्त वर्जित है। विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर पटाखों की ध्वनि 125 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए और एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे हानिकारक पदार्थों से बने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या अनधिकृत बिक्री प्रतिबंधित है। पटाखों को संवेदनशील क्षेत्रों से कम से कम 100 मीटर दूर ही फोड़ा जाना चाहिए। सिंगरौली जिले में आयातित पटाखों की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट को दिवाली त्योहार के लिए अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। भोपाल में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने 11 सितंबर, 2024 को अस्थायी पटाखा लाइसेंस देने और अस्थायी बिक्री दुकानों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इन निर्देशों का पालन जरूरी है।

27 अक्टूबर को मॉ ज्वालामुखी मंदिर में सामूहिक विवाह का होगा आयोजन

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!