Singrauli News : नगरीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य

Vikash Kumar Yadav
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Singrauli News

Singrauli News : नगर पालिक निगम सिंगरौली के उपायुक्त श्री आरपी बैस ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी व्यावसाईयो को ट्रेड लायसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस लेकर व्यापारी भाई सुगमता से अपना व्यापार कर सकते है,तथा इससे उनके व्यापार को वैधता भी मिलती है।

उपायुक्त श्री बैस ने कहा कि व्यापारी भाई ट्रेड लायसेंस के लिए नगर निगम में आवश्यक दस्तावेज जिनमें स्वा प्रमाणित घोषणा पत्र शपथ पत्र, स्थापना पंजीयन का प्रमाण पत्र, किरायानामा, सम्पत्तिकर की रसीद, फार्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा आवेदक तथा दुकान का फोट निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सुगमता से ट्रेड लायसेंस प्राप्त कर सकते। उन्होनें नगरीय क्षेत्र में व्यावसाय कर रहे सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि निगम कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर ट्रेड लायसेंस लेकर ही अपना व्यवसाय करे इससे उनके व्यापार को वैधता भी मिलती है।

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