MP में 1 अप्रैल से शराब बिक्री में होंगे कई बदलाव, 19 जगह ठेकों पर लगेंगे ताले

Vikash Kumar Yadav
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Madhya Pradesh News

Madhya Pradesh News: P मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगले वित्तिय वर्ष से प्रदेश के 19 पवित्र नगरों और गांवों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. सरकार इन दुकानों के बंद होने से जो राजस्व घाटा होगा, उसकी पूर्ति के लिए सरकार संबंधित जिले की बाकी दुकानों में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी करेगी.

MP News: 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की शराब नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अगले वित्तिय वर्ष से प्रदेश के 19 पवित्र नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. सरकार इन दुकानों के बंद होने से जो राजस्व घाटा होगा, उसकी पूर्ति के लिए सरकार संबंधित जिले की बाकी दुकानों में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी करेगी. इतना ही नहीं अब लोग सिर्फ पाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से पेमेंट के बाद ही शराब खरीद पाएंगे.

नई आबकारी नीति के मुताबिक, 13 नगरीय निकायों और 6 ग्राम पंचायतों से शराब दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा. यहां किसी भी तरह के किसी भी तरह के नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे. इन्हें चलाने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी. यही नहीं दुकानों को शिफ्ट भी नहीं की जाएगी. पॉलिसी के मुताबिक, सभी शराब दुकानों पर POS मशीनें लगाना आनिवार्य होगा. शराब की बोतल पर लगे बार कोड को स्कैन करने के बाद ही बिलिंग में होगी. ऐसा नहीं करने पर दुकानों पर 35 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.

शराब वितरण के लिए खुले क्षेत्रों में दी गई नई सुविधाएं

अब रेस्त्रां बार को अपने डाइनिंग क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त मंजिलों और खुली छतों पर भी शराब परोसने की अनुमति मिल सकेगी. इस सुविधा के तहत अतिरिक्त मंजिलों के लिए 500 वर्गफीट का क्षेत्रफल जरूरी होगा और हर मंजिल के लिए लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी. नए वित्तीय वर्ष से यह नियम रेस्त्रां बार के साथ-साथ लो-एल्कोहलिक बेवरेज बार पर भी लागू होगा, जिससे ये स्थान अतिरिक्त खुली जगह पर शराब सेवा प्रदान कर सकेंगे, यदि वे तय शर्तों का पालन करें.

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