Singrauli News : जिला आपूर्ति अधिकारी पी सी चंद्रवंशी द्वारा बताया कि मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राशन पर्ची, राशन कार्ड जारी किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ी गई है।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में संबल कार्ड अथवा ई-श्रम कार्डधारक श्रमिकों को पात्रता पर्ची जारी करने संबंधी कार्य के लिए श्रम विभाग नोडल रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे। नवीन जोड़ी गई श्रेणी असंगठित श्रमिक तथा ई-श्रम भारत सरकार पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे नवीन जोड़ी श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रेणी अंतर्गत संबल कार्ड धारक अथवा ई-श्रम कार्ड धारक में से ऐसे कार्ड धारक को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकर दाता हो, केंद्र राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय अर्दशासकीय सार्वजनिक एवं स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। पात्रता पर्ची के लिए हितग्राही को अपनी ग्राम पंचायत, निकाय में दस्तावेज जमा कराने होंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को अब अगस्त माह का खाद्यान्न अगस्त में ही लेना होगा। यह व्यवस्था अगले महीने में भी लागू रहेगी अर्थात सितंबर माह में केवल सितंबर का ही खाद्यान्न मिल सकेगा, पिछले महीनों का खाद्यान्न नहीं मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को जिस माह का खाद्यान्न उसी माह में लेना होगा, अगले महीने में नहीं मिलेगा।