Singrauli News : सब्जी विक्रेताओं के लाइसेंस की वैधता 3 वर्ष के स्थान पर अब 5 वर्ष तक होगी

Vikash Kumar Yadav
1 Min Read
Singrauli News

Singrauli News : सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एच.एन निमोरिया ने के द्वारा अवगत कराया गा है कि शासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा-3 के अधीन जारी बीज नियंत्रण आदेश, 1983 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा, सब्जी विक्रेताओं के लाईसेंस की वैधता “03 वर्षों“ के स्थान पर 5 वर्षो तक बड़ा दी गई है।

 उन्होंने सब्जी बीज विक्रेताओं को सूचित किया है जारी लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराये। एवं जिन सब्जी बीज विक्रेता नवीन लाइसेंस जारी नहीं करवाया है तो तत्काल लायसेंस जारी कराये। उन्होंने कहा कि यदि विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से सब्जी बीज बेचा जाता है तो शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी बीज विक्रेताओं स्वयं की होगी।

Quiz 2024 : वो कौन सा पौधा है, जिससे सांप का जहर तुरंत उतर जाता है?

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!