ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना एवं एनएच-39 के देवसर में हुए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में धांधली को लेकर ग्राम छीवा के चित्रसेन उर्फ शास्त्री द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन की याचिका पर हाईकोर्ट जबलपुर में सोमवार को सुनवाई हुई।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया गया है कि सिंगरौली कलेक्टर 28 जनवरी को हाइकोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर हलफनामा प्रस्तुत करें। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा व अधिवक्ता अरुण द्विवेदी कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिवक्ता अरुण द्विवेदी ने बताया कि इसी केस में गत 8 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा भूअर्जन अधिकारी सिंगरौली के ऊपर पांच हजार रुपये कॉस्ट भी लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि यह प्रकरण याचिकाकर्ता का मुआवजा किसी तीसरे को देने से संबंधित है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर को 7 दिन व्यक्तिगत हलफनामा देने के लिए कहा है।
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