Budget 2024 :मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार पेश करेंगी। वही इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट में मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। वही इस बजट में इनकम टैक्स समेत अन्य कई बदलाव होने जा रहे हैं,जिसमे टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में संभावित बढ़ोतरी समेत कुछ छूट भी शामिल हैं।
न्यू टैक्स रिजीम के लिए वर्तमान स्लैब क्या हैं?
- ₹3 लाख तक: शून्य
- ₹3-6 लाख: ₹3 लाख से अधिक आय पर 5%
- ₹6-9 लाख: ₹15,000 + ₹6 लाख से अधिक की आय पर 10%₹
- 9-12 लाख: ₹45,000 + ₹9 लाख से अधिक की आय पर 15%
- ₹12-15 लाख: ₹12 लाख से अधिक की आय पर ₹90,000 + 20%
- ₹15 लाख से ऊपर: ₹1.5 लाख + ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30%
बढ़ जाएगी इनकम टैक्स छूट सीमा
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 0% टैक्स स्लैब को वर्तमान में 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर 8.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87ए के तहत छूट के तहत कोई टैक्स नहीं देना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स में मिलेगी राहत
डेलॉयट इंडिया की पार्टनर दिव्या बावेजा के हवाले से मिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “सरकार नई टैक्स व्यवस्था के भीतर टॉप टैक्स रेट को 30% से घटाकर 25% करने पर विचार कर सकती है।” रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, “ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत हाई टैक्स रेट की लिमिट 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर सकती है।”
हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव होने की उम्मीद
कैलाश चंद जैन एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक जैन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी इलाकों में किराये के बढ़ते खर्च के कारण मकान किराया भत्ता (एचआरए) छूट को बढ़ाना होगा। यदि एचआरए छूट बढ़ाई जाती है, तो यह टैक्स योग्य इनकम को कम करेगा।
चिकित्सा बीमा प्रीमियम वृद्धि की संभावना
हेल्थकेयर लागत बढ़ने के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान सीमा व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये है।